गॉसिप न्यूज़ डेस्क – बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ 2018 में दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। मामले में जरीन खान पर अनुबंध तोड़ने का आरोप लगाया गया था। दरअसल, नवंबर 2018 में जरीन खान को कलकत्ता में काली पूजा कार्यक्रम में अतिथि कलाकार के तौर पर बुलाया गया था। जब वह कार्यक्रम में नहीं गईं तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी ने जरीन खान पर आरोप लगाया था कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 12 लाख रुपये दिए गए थे। कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की वजह से जरीन को 42 लाख का नुकसान होने का आरोप था। मामले की सुनवाई करते हुए जज बिभास रंजन डे ने कहा कि यह मामला सिर्फ अनुबंध के उल्लंघन से जुड़ा है और इसमें किसी आपराधिक कार्यवाही की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में पहले से ही एक सिविल कोर्ट केस चल रहा है।
कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही रद्द की
कोर्ट ने ज़रीन के खिलाफ़ 2018 में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अनुबंध का उल्लंघन कहा जा सकता है, जिसके लिए निश्चित रूप से मुंबई की एक अदालत में एक सिविल केस चल रहा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि आपराधिक अदालतों का इस्तेमाल हिसाब-किताब तय करने या सिविल विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अभिनेत्री के खिलाफ़ आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कथित धमकी
एजेंसी के प्रतिनिधि ने कोर्ट को बताया कि ज़रीन खान की वजह से उन्हें कुल 42 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने अभिनेत्री और उनके सहयोगियों पर धमकी देने और बदनाम करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।